राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS)

“राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS)” के प्रथम चरण का शुभारम्भ करते हुए पंजीकृत हो चुके लाभार्थियों को दिनांक 01.07.2021 से वित्त विभाग के Notification 5(5)FD/Insurance/2020 दिनांक 09.04.2021 के क्रम में Central Government Health Scheme (CGHS) के अन्तर्गत मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के अनुरूप सभी राजकीय एवं निजी अनुमोदित चिकित्सालयों में इनडोर एवं डे केयर उपचार की सुविधा प्रारंभ कर दी गयी हैं। योजना के सफल, सुचारू एवं निर्बाध संचालन हेतु योजनान्तर्गत अनुमोदित समस्त चिकित्सालयों की निम्नानुसार भूमिका अपेक्षित है-

1. सभी आरजीएचएस लाभार्थियों को आईपीडी/डे केयर के अन्तर्गत कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जायेगी।

2. CGHS पैकेज में “CGHS Package Rate mean and includes lump sum cost of inpatient treatment /day care/ diagnostic procedures for which a CGHS beneficiary has been permitted by the competent authority or for treatment under emergency from the time of admission to the time of discharge including (but not limited to) – (i) Registration charges. (ii) Admission Charges, (iii) Accommodation charges including patients’ diet. (iv) Operation charges, (v) injection charges, (vi) Dressing charges (vii) Doctor /Consultant charges, (viii) ICU/ ICCU Charges, (ix) Monitoring charges, (x) Transfusion charges, (xi) Anaesthesia charges, (xii) Operation theatre charges, (xiii) Procedural charges / surgeon’s fee, (xiv) Cost of surgical disposables and all sundries used during hospitalization, (xv) Cost of medicines, (xvi) Related routine and essential investigations. (xvii), Physiotherapy charges etc., (xvii) Nursing care and charges for its services” शामिल हैं।

3. किसी विशेष इलाज से सम्बन्धित प्रक्रिया (Procedure) के लिये निर्धारित पैकेज में इनडोर उपचार की अधिकतम अवधि की सीमा निम्नानुसार होगी।

1. विशेषीकृत (Super Specialty) ईलाज12 दिवस
2. अन्य प्रमुख शल्य क्रिया (Major Surgery)7 दिवस
3. लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं सामान्य प्रसव3 दिवस
4. माइनर सर्जरी/डे केयर/ओपीडी1 दिवस

यदि रोगी को इस अवधि के पश्चात् भी इलाज हेतु भर्ती रहने की आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में कन्जर्वेटिव ईलाज / मेडिकल मैनेजमेंट की भांति कमरा किराया, दवाईयां, जांचे, चिकित्सकीय परामर्श आदि की राशि पैकेज के अतिरिक्त देय होगीं।

4. जिन बीमारियों में रोगी की एक साथ एक समय में एक से अधिक सर्जरी हुई है, में वह सर्जरी जिसकी राशि अधिक है का पूर्ण भुगतान लाभार्थी की श्रेणीनुसार देय होगा। अन्य सर्जरी का मात्र 50 प्रतिशत भुगतान ही देय होगा।

5. Implants/Stents/Grafts की राशि CGHS द्वारा निर्धारित दरों की सीमा में या वास्तविक कीमत जो भी कम हो पैकेज दरों के अतिरिक्त देय होगी। यदि किसी Implant की दरें तय नहीं है तो उनका भुगतान CGHS के दिशा निर्देश के अनुसार देय होगा।

6. घुटना (Knee) एवं कूल्हा (Hip) के प्रत्यारोपण से सम्बन्धित Implants हेतु CGHS के कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 26.09.2017 के अनुसार भुगतान देय होगा।

7. हदृय रोगों से संबंधित Implants के लिये CGHS के कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 22.07.2014 के अनुसार भुगतान देय होगा।

8. Drug Eluting Stents के लिये CGHS के कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 29.04.2014 के अनुसार 23625/- रूपये देय होगे। रोगी को अधिकतम तीन स्टंट लगाये जा सकते है जिनमें Drug Eluting Stents की संख्या दो से अधिक नहीं हो सकती है।

9. आंख में प्रत्यारोपित किये जाने वाले Intra Ocular lense (IOL) के लिये CGHS के कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 26.06.2008 के अनुसार राशि देय होगी।

10. न्यूरो इम्पलांटस के लिये CGHS के कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 09.07.2018 के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

11. भर्ती के तुरन्त पूर्व आउटडोर में की गयी जाँच एवं चिकित्सक परामर्श को इनडोर ईलाज का भाग माना जाएगा। इसके लिये पृथक से भुगतान देय नहीं होगा ना ही चिकित्सालय ऐसे ईलाज हेतु लाभार्थी से किसी प्रकार की कोई राशि वसूलेगा।

12. मेडिकल मैनेजमेन्ट / कन्जर्वेटिव मैनेजमेन्ट, जिसमें पैकेज नहीं हैं के उपचार में कमरा किराया, जाँचें, दवाईयो आदि का खर्च पृथक-पृथक देय होगा।

13. RGHS लाभार्थी को मूल वेतनानुसार चिकित्सालय निम्न प्रकार वार्ड (Accommodation) की सुविधा देय होगी।

IPD Entitlement category for boarding/accommodation in the Hospital :-

CategoryPay ScaleEntitlement in Govt. HospitalEntitlement in Approved Private HospitalMaximum ceiling of Boarding/Accommodation Charges as per CGHS Package Rates
A  Rs. 64000/- & aboveDeluxePrivate WardRs. 3000/- per day
BRs. 36000/- and about but less Rs. 64000/- thanCottageSemi Private WardRs. 2000/- per day
CBelow Rs. 36000/-General WardGeneral WardRs. 1000/- per day

Note: Day Care हेतु सभी श्रेणियों में एवं डे केयर के लिये देय राशि रूपये 500/- होगी।

14. मरीज को ICU में भर्ती की स्थिति में CGHS का ICU चार्ज एवं वार्ड की राशि मिलाकर भुगतान देय होगा।

15. Whole blood/Blood components के लिये दरें निम्नानुसार होगी-

Sr noBlood ComponentsRates
1.Whole Blood1450/- per unit
2.Packed Red Cell1450/- per unit
3.Fresh Frozen Plasma400/- per unit
4.Platelet Concentrate (RDP)400/- per unit
5.Cryoprecipitate200/- per unit
 Platelet Concentrate- ApheresisShould not exceed 11000/- per unit

16. Oxygen Charges NABH अस्पताल में 58/- रूपये प्रति घंटा एवं NON NABH अस्पताल में 50/- रूपये प्रति घंटा की दर से देय होगें।

17. इनडोर उपचार के समय प्रतिदिन अधिकतम 2 चिकित्सकीय परामर्श अनुमत होगें। प्रति चिकित्सकीय परामर्श राशि रूपये 270/- देय होगें।

18. निम्न मदों हेतु कोई राशि देय नहीं होगीं-

1. टेलीफोन चार्जेज 2. टोइलेटरीज (Toiletries) 3. सेनेटरी नेपकीन (Sanitary Napkins) 4. टैलकम पाउडर (Talcum Powder) 5. माउथ फ्रेशनर (Mouth Freshener)

19. यदि कोई अनुमोदित चिकित्सालय पैकेज के अन्तर्गत आने वाले ईलाज में दवाईयां, कन्ज्यूमेबल एवं अन्य वस्तुएं बाहर से खरीदवाता हैं तो यह राशि चिकित्सालय को दिये जाने वाले भुगतान में से काट ली जायेगी।

20. वे बीमारियां जिनमें पैकेज दर उपलब्ध हैं, में डिस्चार्ज पर दी जाने वाली दवाईयों एवं इम्पलान्ट्स की राशि का पैकेज के अतिरिक्त भुगतान देय होगा। सामान्यतः चिकित्सालय डिस्चार्ज पर अधिकतम 7 दिवस की दवाएं दे सकेगा। ये दवाएं रूपये 2000/- से अधिक राशि की नहीं हो सकेगी। मात्र गंभीर बीमारियों (Catastrophic Disease) में अधिकतम 30 दिवस तक की दवाएं चिकित्सालय द्वारा लाभार्थी को उपलब्ध करवायी जा सकेगी।

21. केवल वह जेनरिक फर्म की आवश्यक दवाईयां जो इलाज की निरन्तरता में हो, वे ही चिकित्सालय द्वारा जारी की जावेगीं।

22. किसी भी प्रकार के Nutritional Supplements, Tonic, Cough Syrup, Vitamins, Injections चिकित्सालय द्वारा नहीं दी जायेगी, इन सभी की अनुमति नहीं हैं। 23. किसी भी प्रकार के Non-Drug Items/equipments/appliances चिकित्सालय द्वारा दिये जाने की अनुमति नहीं हैं।

24. कैंसर रोग के ईलाज के लिये CGHS के कार्यालय आदेश (Office Order) दिनांक 07.09.2015 के अनुसार निम्नानुसार भुगतान देय होगा-

1. कीमियोथैरेपी- Chemotherapy (As per CGHS) + Accommodation (as per entitlement) + Consultation Fees + Investigation Charges (As per CGHS Rates) + Cost of medicines and consumables

2. कैंसर सर्जरी Room rent as applicable + Anaesthesia charges (as per category) + OT charges (as per category) + Surgery charges(as per category) + Investigations at CGHS rates + Cost of Medicines and Surgical Disposables.

25. कोरोना जैसी बीमारियों में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी पैकेज के अनुसार ईलाज किया जायेगा। किसी भी स्थिति में सरकार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक भुगतान देय नहीं होगा।

26. सम्बन्धित लाभार्थी श्रेणी को प्रदत्त ईलाज राशि की अधिकतम सीमा पश्चात की राशि के ईलाज का भुगतान देय नहीं होगा।

27. अनुमोदित चिकित्सालय को किसी भी स्थिति में निर्धारित दरों से अधिक राशि देय नहीं होगी।

28. यदि अनुमोदित चिकित्सालय में लाभार्थी के भर्ती के समय उसकी पात्रता की श्रेणी का वार्ड उपलब्ध नहीं हैं और उच्च श्रेणी का वार्ड उपलब्ध है तो चिकित्सालय द्वारा बिना अतिरिक्त राशि वसूले उच्च वार्ड की सुविधा प्रदान करनी होगी। सामान्य परिस्थिति में कोई लाभार्थी पात्रता से उच्च वार्ड में ईलाज करवाता है तो अन्तर राशि लाभार्थी से वसूलनीय होगी। RGHS मात्र लाभार्थी की पात्रतानुसार ही चिकित्सालय को भुगतान करेगा।

29. CGHS द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश, पैकेज दरों में संशोधन आदिRGHS में भी लागू होगें। 

(सन्दर्भ क्रमांकः एफ. 1 (240) RGHS/2020-21/485-493 दिनांकः 14/07/2021)

(for more information on RGHS please visit https://rghs.rajasthan.gov.in/RGHS/home/)