राजस्थान के कर्मचारियों हेतु व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

वित्त (बीमा) विभाग, राजस्थान के आदेश क्रमांक प.4 (72) वित्त/राजस्व/94-लूज दिनांक 13.03.2024 द्वारा दिनांक 01.05.2024 से 30.04.2025 की अवधि हेतु राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों सहित समस्त राज्य कर्मचारियों पर समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना वैकल्पिक लागू की गई है।

उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों, जिनमें जिला परिषद् एवं पंचायत समितियों के कर्मचारी एवं विभिन्न स्वायतशासी संस्थाओ में राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिक भी शामिल है। विभिन्न दुर्घटनाओं में होने वाली क्षतियों एवं मृत्यु के जोखिम को बीमा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से निम्न तालिका में अंकित श्रेणियों में से कर्मचारी द्वारा चयन की गई किसी एक श्रेणी के अनुसार बीमाधन की समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (राज्यकर्मी) पॉलिसी राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय द्वारा जारी की जावेगी।

श्रेणीबीमाधनकार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती
1.10 लाख700/-
2.20 लाख1400/-
3.30 लाख2100/-

उक्त पालिसी के अन्तर्गत बीमित समूह में निम्न कार्मिक सम्मिलित माने जावेगेंः

1. वे राज्यकर्मी जिनकी नियुक्ति तिथि 30.04.2024 एवं इससे पूर्व है और उनका प्रीमियम दिनांक 31.05.2024 तक साधारण बीमा निधि के सम्बन्धित बजट हैड (8011-00-107-01-00) में जमा हो गया है, वे सभी कर्मचारी दिनांक 01.05.2024 से कवर माने जायेंगे।

2. वे राज्यकर्मी जिनकी नियुक्ति तिथि 01.05.2024 एवं इसके पश्चात है और उनका प्रीमियम प्रोरेटा बेसिस पर साधारण बीमा निधि के सम्बन्धित बजट हैड (8011-00-107-01-00) में जमा हो गया है, प्रीमियम जमा की तिथि से कवर माने जायेंगे।

3. ऐसे कार्मिक उपरोक्त श्रेणी अनुसार कोई भी विकल्प प्रस्तुत नहीं कर यदि कोई प्रीमियम कटौती नहीं कराना चाहते है, तो उनकी प्रीमियम कटौती आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा नहीं की जायेगी, ऐसे कार्मिकों को केवल मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अनुसार बीमाधन के लाभ इस विभाग के MCDBY कार्यालय द्वारा देय होंगे।

पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी/कर्मचारी, जिनके लिए पृथक से इस विभाग द्वारा जीपीए (पुलिसकर्मी) योजना संचालित की जा रही है, राज्यकर्मियों के लिए जारी उक्त योजना के अन्र्तगत बीमित समूह में सम्मिलित नहीं माने जायेंगे।

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के वर्ष 2024-25 के संचालन के सम्बन्ध में निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रसारित किये गए हैं:-

1. उक्त योजना के अन्तर्गत समस्त राज्य कर्मचारियों की प्रीमियम राशि, परिपत्र में अंकित तालिका में किसी एक श्रेणी जिसका कार्मिक द्वारा चयन किया गया है, अप्रेल देय मई, 2024 के वेतन बिल से काटी जावेगी। जिन कार्मिकों की नियुक्ति तिथि 30.04.2024 एवं इससे पूर्व है, उन कार्मिकों के लिए प्रीमियम राशि उनके श्रेणी विकल्प अनुसार दिनांक 31.05.2024 तक साधारण बीमा निधि के बजट हैड (8011-00-107-01-00) में जमा कराया जाना अनिवार्य है।

2. जिन डीडीओ के द्वारा आईएफएमएस 3.0/ पे-मैनेजर पोर्टल/पीआरआई पे-मैनेजर पोर्टल के माध्यम से वेतन आहरित नहीं किया जा रहा है, उन डीडीओ के द्वारा बजट हैड 8011-00-107-01-00 में ई-ग्रास सिस्टम के माध्यम से ई-बैंकिंग अथवा ई-चालान क्रिएशन का उपयोग कर दिनांक 31.05.2024 तक अपने कार्मिको की प्रीमियम राशि जमा करानी होगी।

3. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यालय में पदस्थापित राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों में से जिनके द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए जीपीए पॉलिसी के लिए परिपत्र में अंकित तालिका में से किसी श्रेणी का चयन किया गया है, के अनुसार सभी राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों के माह अप्रेल देय मई, 2024 के वेतन बिल को तैयार करते समय प्रीमियम की कटौती कर ली गयी है। जिन कर्मचारियों का माह अप्रेल देय मई 2024 का वेतन किसी भी कारण से आहरित नहीं किया जा रहा है, उनके लिये निजी स्तर से प्रीमियम बजट हैड 8011-00-107-01-00 में एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से ई-बैंकिंग अथवा ई-चालान क्रिएशन का उपयोग कर दिनांक 31.05.2024 तक जमा कराना अनिवार्य होगा। (चालान जमा कराने की प्रक्रिया परिशिष्ट A पर संलग्न है)

4. प्रस्ताव पत्र सभी अधिकारियों / कर्मचारियों से भराया जाना अनिवार्य है। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से एसआईपीएफ पोर्टल में प्रस्ताव पत्र की पूर्ति कराया जाना आवश्यक है। इसी के साथ समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों से प्रीमियम विकल्प भराया जाना भी अनिवार्य है।

“जिन अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा प्रस्ताव पत्र पूर्व में एस.आई.पी.एफ. पोर्टल पर ऑनलाइन पूर्ति किये जा चुके हैं तथा जिनमें अपने नॉमिनी एवं पूर्व में भरी गई प्रीमियम श्रेणी में कोई भी संशोधन / परिवर्तन नहीं किया जाना है, उन कार्मिकों द्वारा पुनः प्रस्ताव पत्र भरना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्मिक द्वारा पूर्व में दिये गये विकल्प के अनुसार ही कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती किया जाना सुनिश्चित करेंगे। कार्मिक के द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार प्रीमियम कटौती  करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आहरण एवं वितरण अधिकारी का होगा। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा श्रेणी चयन/ नॉमिनी परिवर्तन करना है उनके द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र एवं प्रीमियम विकल्प अनिवार्य रूप से एसआईपीएफ पोर्टल पर पूर्ति किया जाना आवश्यक है।

5. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उनके अधीन समस्त कर्मचारियों के वेतन से जीपीए नवीनीकृत योजना के अन्तर्गत यथा निर्धारित पोर्टल आईएफएमएस 3.0/ पे मैनेजर पोर्टल / पीआरआई पे-मैनेजर / ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से कटौती कर कटौती पत्र वेतन बिलों के साथ संलग्न कर कोष-कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

6. आहरण एवं वितरण अधिकारी समस्त प्राप्त नकद राशि को बजट हैड 8011-00-107-01-00 में एसआईपीएफ पोर्टल/ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से ई-बैंकिंग अथवा ई-चालान क्रिएशन का उपयोग कर 31.05.2024 तक आवश्यक रूप से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सम्बन्धित जिला कार्यालय के संयुक्त/उप/सहायक निदेशक के क्षेत्राधिकार से संबंधित बैंक में जमा करवाएंगे (चालान जमा कराने की प्रक्रिया परिशिष्ट- B पर संलग्न है)

7. वेतन बिल / चालान (आईएफएमएस 3.0/ पे मैनेजर पोर्टल/पीआरआई पे-मैनेजर / ई-ग्रास पोर्टल) द्वारा प्रीमियम जमा कराने हेतु बजट मद निम्नानुसार होगा :-

8011- बीमा तथा पेंशन निधि
107- राज्य सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना
(01) राज्य कर्मचारी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

8. संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा जिन प्रकरणों में प्रीमियम कटौती राशि चालान द्वारा जमा करवाई जाती है, ऐसे प्रकरणो में चालान की एक प्रति अग्रेषण पत्र के द्वारा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सम्बन्धित जिला कार्यालय के संयुक्त/उप/सहायक निदेशक को इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ मय कटौती पत्रों के प्रस्तुत करेंगे कि सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र (मनोनयन पत्र) एवं ऑनलाइन प्रीमियम विकल्प एस.आई.पी.एफ. पोर्टल पर भरवा लिये गये हैं।

9. एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से चालान बनाते समय कटौती पत्र का पूर्ण विवरण दर्ज किये जाने की सुविधा उपलब्ध है। अतः सुविधा का उपयोग करते हुए कर्मचारियों का विवरण एसआईपीएफ पोर्टल पर दर्ज कर ई-ग्रास के माध्यम से चालान जमा करावें।

10. प्रीमियम राशि की कटौती करने की तिथि से पूर्व यदि किसी कार्मिक की मृत्यु हो जाती है तो संबंधित डीडीओ के द्वारा प्रीमियम नहीं काटा जावेगा।

11. पॉलिसी अवधि 1 मई 2024 से प्रारंभ होनी है अतः जो कार्मिक 30 अप्रेल 2024 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उनके अप्रेल माह के वेतन से प्रीमियम कटौती नहीं की जावेगी।

12. दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत प्रीमियम राशि विभाग में जमा हो जाने पर कार्मिक पॉलिसी अवधि तक के लिए बीमित रहेंगे। पॉलिसी अवधि समाप्त होने से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को पॉलिसी अवधि समाप्त होने तक पॉलिसी के लाभ देय होंगे। पॉलिसी अवधि समाप्त होने से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को पॉलिसी अवधि के शेष समय के पेटे प्रीमयम राशि का रिफन्ड देने का कोई प्रावधान नहीं है

13. यदि वेतन से प्रीमियम काट लिया गया है और मृत्यु तिथि से पूर्व बजट हैड 8011-00-107-01-00 में जमा नहीं कराया गया है तो साधारण वीमा निधि में समय पर प्रीमियम जमा नहीं कराने / विलम्ब से जमा कराये जाने के कारण उत्पन्न होने वाला दायित्व संबंधित डीडीओ वहन करेंगे। बीमा अधिनियम 1938 के सेक्शन 64 वी.वी. के अनुसार प्रीमियम एडवान्स में विभाग में प्राप्त होना आवश्यक है। अतः किसी कर्मचारी की मृत्यु/क्षति की दशा में उसकी मृत्यु क्षति पश्चात् जमा कराया गया प्रीमियम विभाग द्वारा स्वीकार्य नहीं होगा और न ही उसे कोई मृत्यु/क्षति पश्चात् लाभ देय होगा।

14. कार्मिक द्वारा परिपत्र में वर्णित तालिका में से जिस बीमाधन की श्रेणी के विकल्प का चयन किया जायेगा, आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उसी के अनुसार वेतन में से प्रीमियम कटौती की जायेगी। कार्मिक द्वारा दिये गये विकल्प से भिन्न प्रीमियम कटौती करने के लिये आहरण वितरण अधिकारी ही पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगा ऐसे किसी भी दायित्व के लिये राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग उत्तरदायी नहीं होगा

15. यह योजना वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या प. 12 (6) वित्त / नियम / 05 दिनांक 13.03.2006 के अन्तर्गत नियुक्त प्रोबेशनर ट्रेनीज पर भी लागू होगी। अतः ऐसे सभी कर्मचारियों से ऑनलाइन प्रस्ताव / मनोनयन फार्म एवं प्रीमियम विकल्प भरवाकर उनके माह अप्रैल देय मई 2024 के वेतन से प्रीमियम की कटौती आईएफएमएस 3.0/ पे मैनेजर पोर्टल/पीआरआई पे-मैनेजर / ई-ग्रास पोर्टल पर करवाये जाने का दायित्व संबंधित डीडीओ का होगा।

16. सभी मामलों में प्रीमियम राशि या तो आईएफएमएस 3.0/ पे मैनेजर / पीआरआई पे-मैनेजर पोर्टल के माध्यम से अथवा ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से निर्धारित तिथि तक जमा करायी जावेगी। उक्त ई-चालान के साथ कटौती पत्र आवश्यक रूप से संलग्न किये जाएंगे, संबंधित कर्मचारी / अधिकारी के मनोनीत का नाम एवं सम्बन्ध स्पष्टतः अंकित किया जावेगा।

17. दिनांक 01.05.2024 एवं इसके पश्चात् नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों पर भी उक्त योजना लागू होगी तथा श्रेणी संख्या 1 से 3 में से कोई एक विकल्प लेने की स्थिति में उनके प्रथम वेतन से वर्ष 2024-25 के लिए प्रीमियम एकमुश्त कटौती आईआरडीए के नियमानुसार प्रोरेटा बेसिस के आधार पर की जाएगी एवं कर्मचारियों से प्रस्ताव पत्र (मनोनयन एवं प्रीमियम विकल्प) अवश्य एसआईपीएफ पोर्टल पर भरवाया जाएगा। उक्त कार्मिकों को प्रीमियम जमा कराने की तिथि से पॉलिसी कवर प्राप्त होगा। प्रोरेटा बेसिस आधारित प्रीमियम गणना करने का सूत्र निम्नानुसार हैः

प्रीमियम × नियुक्ति दिनांक से 30.04.2025 तक शेष दिनों की संख्या
365

18. सभी कर्मचारियों को एसआईपीएफ पोर्टल पर जीपीए के प्रस्ताव पत्र (Proposal Form) को भरे जाने की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है। कार्मिक अपनी एसएसओ लॉग-इन आईडी एवं पासवार्ड से लॉगिन कर एसआईपीएफ पोर्टल पर GPA में proposal from का चयन करेगें। ऑनलाइन फार्म में कार्मिक डेटा की जांच कर प्रीमियम श्रेणी एवं मनोनयन विवरण भरें। कार्मिक द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर OTP आधारित वेरीफिकेशन किया जायेगा।

सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों से अपेक्षा :-

1. सभी डीडीओ से यह अपेक्षित है कि वह सभी कार्मिकों को पॉलिसी की शर्तों की जानकारी देवें और उन्हें मनोनीत / परिजनों को उक्त पॉलिसी के बारे में अवगत कराने का आग्रह करें। पॉलिसी विभागीय वेबसाइट www.sipf.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।

2. सभी डीडीओ से यह भी अपेक्षित है कि वे किसी भी प्रकार की दुर्घटना में क्षति/मृत्यु की अवस्था में मनोनीत / परिजनों को निर्धारित समयावधि में एफआईआर, एफआर, मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट / पीएमआर आदि आवश्यक दस्तावेजों सहित दावा प्रपत्र प्रस्तुत कराने में प्राथमिकता से सहयोग करें एवं एफआईआर एवं पीएमआर की अनिवार्यता संबंधी प्रावधान का व्यापक प्रचार प्रसार करें। विलम्ब से दावा प्रपत्र प्रस्तुत करने के अधिकांश मामलों में विलम्ब का कारण मनोनीत को पॉलिसी की जानकारी नहीं होना अथवा मनोनीत के द्वारा देर से दावाप्रपत्र प्रस्तुत करना दर्शाया जाता है। अतः सभी डीडीओ के द्वारा दावा पेश करने की समय सीमा एवं दुर्घटना से मृत्यु के सभी मामलों में एफआईआर एवं पीएमआर की अनिवार्यता संबंधी प्रावधानों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे।

3. जीपीए (राज्यकर्मी) योजना में प्रीमियम जमा कराने संबंधी समस्त पत्राचार राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संबंधित जिला कार्यालय के संयुक्त/उप/ सहायक निदेशक से किया जावे।

4. जीपीए (राज्यकर्मी) योजना का केन्द्रीकरण दिनांक 01.05.2023 से कर दावा निस्तारण के समस्त अधिकार साधारण बीमा निधि (राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग) वित्त भवन, जयपुर को दिए गए है। उक्त के निर्णय के विरूद्ध अपील / रिवीजन निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जावेगा। अतिरिक्त निदेशक, साधारण बीमा निधि कार्यालय का ई-मेल पता [email protected] है।

5. जीपीए दावा उत्पन्न होने पर आवेदन की प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

www.sipf.rajasthan.gov.in पर जाकर “मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना” के लोगो/लिंक पर क्लिक करे।

“मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना” पोर्टल पर जावे तथा “समूह व्यक्तिगत दुर्घटना (GPA) के तहत आवेदन करें के बॉक्स पर क्लिक कर आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ करें।

दावा प्रस्तुत करने के लिए दिए गए बॉक्स में ‘कर्मचारी आईडी नंबर लिखे और “खोजे बटन पर क्लिक करें।

 मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना पोर्टल पर “दुर्घटना से हुई मृत्यु/क्षति से संबंधित सूचनाएं, मनोनित आवेदन फार्म में दिए गए बॉक्स में उपलब्ध कराएं।

पॉलिसी अनुसार दुर्घटना से संबंधित “आवश्यक दस्तावेजों का चयन करें, कोई विवरण हो तो उल्लेख करें एवं संबंधित दस्तावेज अपलोड करें। (आवश्यक दस्तावेज यथा मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) / रोजनामचा / मर्ग, अन्तिम रिपोर्ट (FR), पोस्टमोर्टम रिपोर्ट व आवश्यक अन्य दस्तावेज)

प्रमाणीकरण (Disclaimer) बॉक्स पर टिक करे और ओटीपी प्राप्त करने हेतु मनोनित का आधार / जनाधार नंबर दर्ज करें, आधार / जनाधार से रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर से ओटीपी के माध्यम से सूचना सत्यापित कर “जमा’ पर क्लिक करें।